3,500 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस मामले में कांग्रेस को फौरी राहत, चुनाव के मद्देजनर जुलाई तक नहीं होगी कार्रवाई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 1, 2024, 01:29 PM IST

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है।

Congress Tax Notice: आयकर नोटिस के मामले में कांग्रेस को फिलहाल राहत मिली है। आयकर विभाग ने कहा है कि वह फिलहाल कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं करेगा। आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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कांग्रेस को फौरी राहत

सुनवाई जुलाई तक स्थगित

पीठ ने टैक्स मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, मैं इस मामले में एक बयान देना चाहता हूं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चूंकि चुनाव जारी हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग मामले के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर रहा और सभी अधिकार एवं दावे खुले रहने चाहिए।

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