'अगर आप साफ हवा नहीं दे सकते, तो एयर प्यूरीफायर पर GST करें कम...'दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकारा

एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एयर-प्यूरीफायर को 'मेडिकल डिवाइस' के तौर पर कैटेगरी में रखने और उन पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट से निपटने में अधिकारियों की नाकामी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई।

AIR Purifier

एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका (फोटो: canva)

एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका मे एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और इसपर लगने वाला GST 18% से घटाकर 5% किए जाने की मांग भी की गई है।

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