उत्तराखंड में वीरों का सम्मान: सीएम धामी ने निभाया वादा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

Agniveer Reservation Rules Released: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और बड़े वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है। सैन्य बहुल प्रदेश होने के नाते उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को "मास्टर स्ट्रोक" माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और बड़े वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने विधिवत तौर पर "उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025" जारी कर दी।

Pushkar Singh Dhami

सीएम पुष्कर सिंह धामी का "मास्टर स्ट्रोक" (Photo-PTI)

वर्दीधारी पदों पर मिलेगा सीधा लाभ

इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। साथ ही, उन्हें टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी सेवायोजित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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