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मराठा आरक्षण: जरांगे के अनशन का आज 5वां दिन, हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से दोपहर तक सड़कें खाली करने को कहा

दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का आंदोलन जारी रहने के कारण सोमवार को स्थिति को गंभीर बताते हुए, हाईकोर्ट ने एक विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि आंदोलन से पहले की सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

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मनोज जरांगे का अनशन जारी (PTI)

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जारंगे का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके समर्थकों से दोपहर तक शहर की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है। यह देखते हुए कि मराठा आंदोलन के कारण मुंबई सचमुच ठप हो गई है, और सभी शर्तों का उल्लंघन करते हुए शहर को ठप कर दिया गया है, हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जरांगे और प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करने का मौका दे रहा है कि मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली और साफ कर दी जाएं।

हाई कोर्ट ने स्थिति को बताया गंभीर

दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का आंदोलन जारी रहने के कारण सोमवार को स्थिति को गंभीर बताते हुए, हाईकोर्ट ने एक विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि आंदोलन से पहले की सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन के लिए निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही रहने को कहा। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि चूंकि प्रदर्शनकारियों के पास आंदोलन जारी रखने की वैध अनुमति नहीं है, इसलिए वह महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षा करती है कि वह उचित कदम उठाकर कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे।

सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अब से कोई और प्रदर्शनकारी शहर में प्रवेश न कर सके। जब हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलन के लिए निर्धारित स्थान - आजाद मैदान में न रुकने और दक्षिण मुंबई के महत्वपूर्ण इलाकों और सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, तो 43 वर्षीय जरांगे ने अपने समर्थकों से अदालत के निर्देशों का पालन करने और सड़कों पर घूमकर लोगों को असुविधा नहीं पहुंचाने को कहा है।

जरांगे ने पिया पानी

मराठों को ओबीसी आरक्षण श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे जरांगे ने सोमवार दोपहर पानी पीना बंद कर दिया, लेकिन शाम को हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ घूंट पानी पिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका प्रशासन मराठा आरक्षण आंदोलन पर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा और महायुति सरकार गतिरोध को सुलझाने के लिए कानूनी विकल्प तलाशने पर विचार कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और चर्चगेट रेलवे स्टेशनों, मरीन ड्राइव प्रोमेनेड और यहां तक कि हाईकोर्ट भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जमा हो गए हैं।

पीठ ने कहा, हम जरांगे और उनके समर्थकों को स्थिति को तुरंत सुधारने और यह सुनिश्चित करने का अवसर दे रहे हैं कि मंगलवार दोपहर तक सड़कें खाली और साफ हो जाएं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय करते हुए कहा कि अगर जरांगे की तबीयत बिगड़ती है, तो सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति केवल 29 अगस्त तक के लिए दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि जारंगे और उनके समर्थकों ने हर शर्त और वचन का उल्लंघन किया है।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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