Himachal Pradesh: मंंडी निगम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज, 14 दिन बाद खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Mandi Mosque Row: मुस्लिम समुदाय मस्जिद संचालन समिति के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि लंबे विचार विमर्श के बाद हाईकोर्ट मे नगर निगम के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है।

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के जेलरोड़ में स्थित निर्माणाधीन अवैध मस्जिद को गिराने के फैसले से नाखुश होकर मुस्लिम पक्ष ने निगम कोर्ट के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निगम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के 14 दिन बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पहुंचा है और बीते रोज शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने प्रदेश उच्च न्यायालय में नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की।

Mandi Mosque Row

मुस्लिम पक्ष ने निगम कोर्ट के फैसले को दी हाई कोर्ट में चुनौती

मुस्लिम समुदाय मस्जिद संचालन समिति के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि लंबे विचार विमर्श के बाद हाई कोर्ट मे नगर निगम के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर एक हफ्ता पहले बैठक भी की थी। अब जो हाई कोर्ट के आदेश होंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि 13 सितंबर को नगर निगम मंडी के आयुक्त ने मस्जिद के हिस्से को अवैध बताते हुए इसे 30 दिन के भीतर गिराने व पुरानी स्थिति लाने के करने के आदेश दिए हैं। इसी दिन मंडी शहर में हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं आज भी मंडी शहर में इसी मामले को लेकर हिंदु संगठन, साधु संतों व नागा साधुओं के साथ शांतिपूर्वक रैली निकालकर मंडी की जनता को जागरूक भी करने जा रही है। इस रैली के माध्यम से सभी के द्वारा अपनी संस्कृति व सभ्यता को बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। 11 बजे से शहर के सेरी मंच यह रैली शुरू हुई है।

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