Dog Bite: कुत्ते के काटने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार, हर दांत के निशान पर मिलेंगे 10 हजार, HC का बड़ा आदेश

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 14, 2023, 10:56 PM IST

Dog Bite News: पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में अब कुत्ते के काटने पर भी मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किया है।

पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में कुत्तों के काटने के मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट आदेश जारी किए हैं, उसके मुताबिक अब कुत्ते के काटने पर राज्य सरकारों को मुआवजा देना होगा। बताते हैं कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार, कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए होगी, जो किसी व्यक्ति के शरीर पर कुत्ते की ओर से काटे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी।

गौर हो कि डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने अब पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को डॉग बाइट पर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, हाईकोर्ट के न्यायधीश की एक पीठ ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं।

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