पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में कुत्तों के काटने के मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट आदेश जारी किए हैं, उसके मुताबिक अब कुत्ते के काटने पर राज्य सरकारों को मुआवजा देना होगा। बताते हैं कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार, कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए होगी, जो किसी व्यक्ति के शरीर पर कुत्ते की ओर से काटे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी।
अब कुत्ते के काटने पर राज्य सरकारों को मुआवजा देना पड़ेगा
गौर हो कि डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने अब पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को डॉग बाइट पर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, हाईकोर्ट के न्यायधीश की एक पीठ ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा गया है कि कुत्ता अगर किसी व्यक्ति का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से मुआवजा न्यूनतम बीस हजार रुपए दिया जाएगा, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा।
कुत्तों को बिना जंजीर लेकर घूमने वाले लोगों पर जुर्माना!
सरकार चाहे तो कुत्तों को बिना जंजीर लेकर घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने जैसा रास्ता अपना सकती है वहीं कुत्तों का शिकार हुए लोगों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए।
