कर्नाटक: सीएम सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, MUDA घोटाले केस में याचिका खारिज

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को झटका देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

Siddaramaiah MUDA Case: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानि MUDA घोटाले में कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट की नागप्रसन्ना पीठ ने सीएम सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को झटका देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अदालत के फैसले पर कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास रखता हूं, इस लड़ाई में अंतत: जीत सच की होगी ।

कर्नाटक: सीएम सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, MUDA घोटाले केस में याचिका खारिज

सिद्धारमैया बोले, भाजपा-जेडीएस की साजिश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रेस बयान जारी किया- MUDA मामला महज दिखावा है। भाजपा और जेडीएस का मुख्य उद्देश्य हमारी सरकार की उन योजनाओं को रोकना है जो गरीबों और शोषितों के पक्ष में हैं। जो नेता मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, वे वही हैं जिन्होंने राज्य के गरीबों और शोषितों के लिए मेरे द्वारा लागू की गई योजनाओं का विरोध किया था। ये वही भाजपा और जेडीएस नेता हैं जिन्होंने मेरे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए लागू की गई अन्नभाग्य, क्षीर भाग्य, क्षीर धारे, विद्यासिरी, कृषिभाग्य, पशुभाग्य, इंदिरा कैंटीन योजनाओं का विरोध किया था। जो नेता आज मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्होंने एससीएसपी/टीएसपी अधिनियम का विरोध किया है। कर्नाटक की जनता ने भाजपा को इतना बहुमत नहीं दिया कि वह अपने दम पर सत्ता में आ सके। अभी तक भाजपा ऑपरेशन कमला चलाकर सत्ता में आई है।

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