15 साल की पत्नी से साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 23, 2023, 11:30 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अपनी 15 वर्षीय पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं है। इस आधार पर पति को कोर्ट ने बरी कर दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी 15 वर्षीय पत्नी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है और कहा कि उसके साथ उसके शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसने मुस्लिम व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी नहीं किया गया और कहा कि उसे सही तरीके से बरी कर दिया गया है।

delhi high court

बलात्कार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बैंच ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही कहा था कि बच्ची की गवाही को ध्यान में रखते हुए कि उसने दिसंबर 2014 में प्रतिवादी (पुरुष) से शादी की थी और उसके बाद ही उसने शारीरिक संबंध बनाए। बनाई गई POCSO अधिनियम की धारा 5(1) के साथ धारा 6 के तहत कोई अपराध नहीं है। प्रतिवादी को सही तरीके से बरी कर दिया गया।

End of Feed