Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, SC ने 'व्यास जी का तहखाना' के अंदर पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार

  • Compiled by: रवि वैश्य
  • Updated Apr 1, 2024, 04:29 PM IST

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

KEY HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी
  • SC ने कहा-'मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के 'नमाज' पढ़ी जाती है'
  • 'तहखाना' क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हों'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने 'व्यास जी का तहखाना' (Vyas Ji Ka Tahkhana) के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी।

Puja Inside Vyas Ji Ka Tahkhana in Gyanvapi

ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने 'व्यास जी का तहखाना' में पूजा

सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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