Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Dec 19, 2023, 11:52 AM IST

Gyanvapi case: अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि ज्ञानवापी का मूल मुकदमा एक बार फिर वाराणसी कोर्ट में चलेगा। जानिए इस मामले में अब तक का अपडेट।

Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि ज्ञानवापी का मूल मुकदमा एक बार फिर वाराणसी कोर्ट में चलेगा। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की पोषणीयता की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

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ज्ञानवापी मामला

पांचों याचिकाएं खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है और यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से निषिद्ध नहीं है। ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल 2021 को दी गईउस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।

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