'अश्लील, अभद्र फोटो और कंटेंट तुरंत हटाएं...', केंद्र सरकार ने 'एक्स' को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

Social Media: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को सभी गैरकानूनी सामग्री तुरंत हटाने और निष्क्रिय करने का आदेश दिया। सरकार ने एक्स को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वह तत्काल सभी अश्लील और अभद्र कंटेंट, खासकर एआई ऐप ग्रोक द्वारा उत्पन्न सामग्री को हटाएं।

Social Media: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को सभी गैरकानूनी सामग्री तुरंत हटाने और निष्क्रिय करने का आदेश दिया। सरकार ने एक्स को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वह तत्काल सभी अश्लील और अभद्र कंटेंट, खासकर एआई ऐप ग्रोक द्वारा उत्पन्न सामग्री को हटा दें, अन्यथा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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केंद्र सरकार ने एक्स को लिखी चिट्ठी (प्रतीकात्मक फोटो साभार: iStock)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स के भारत ऑपरेशंस के चीफ़ कंप्लायंस ऑफिसर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत निर्धारित कानूनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किए जाने की वजह से नोटिस जारी किया।

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