गोवा नाइटक्लब अग्निकांड:अवैध रूप से बना था 25 लोगों की जान लेने वाला नाइटक्लब; सरपंच और पंचायत सचिव ने खोल दिए बड़े राज

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नाइटक्लब के तीन मालिक शामिल हैं। दिल्ली के व्यवसायी सौरभ और गौरव लूथरा, जो घटना के कुछ घंटे बाद थाईलैंड भाग गए थे, 17 दिसंबर को भारत प्रत्यर्पित किए गए। घटना के सिलसिले में गोवा सरकार ने अब तक पांच अधिकारियों को निलंबित किया है।

दिसंबर के पहले सप्ताह में गोवा के अरपोरा गांव स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में आई मजिस्ट्रेट जांच में बताया गया है कि यह नाइटक्लब अवैध रूप से बना था। इतना ही नहीं यह बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था। राज्य सरकार के निर्देश पर हुई मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई। रिपोर्ट में आधिकारिक स्तरों पर हुईं कई गंभीर चूक और मिलीभगत की ओर इशारा किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह दुर्भाग्यपूर्ण ढांचा नमक बनाने वाले क्षेत्र के बीच में बना था और किसी भी कानून के तहत इसके निर्माण की इजाज़त नहीं थी। नमक क्षेत्र पर निर्माण करना भूमि राजस्व संहिता की धारा 32 तथा तटीय क्षेत्र विनियमों का उल्लंघन है।

Goa nightclub fire

गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग (फोटो साभार: PTI)

छह दिसंबर की रात नाइटक्लब में पर्याप्त अग्नि-सुरक्षा उपकरण न होने और सतर्कता बरतने में लापरवाही के कारण आतिशबाजी करते समय आग लग गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम पंचायत ने न तो संपत्ति को सील किया और न ही संबंधित विभागों को नाइटक्लब के लाइसेंस नवीनीकरण न होने की सूचना दी। जांच में यह भी पाया गया कि नाइटक्लब के मालिकों के साथ ग्राम पंचायत की मिलीभगत थी और यह प्रतिष्ठान अवैध रूप से संचालित हो रहा था।

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