केक-मिठाई की पैकिंग में स्टेपलर पिन लगाई तो खैर नहीं! FSSAI का सख्त आदेश- तुरंत बंद करें इस्तेमाल

FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को खाने के पार्सल, मिठाई के डिब्बे और केक बॉक्स को पैक करने के लिए मेटल या स्टेपलर पिन का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। आदेश न मानने वालों पर FSS एक्ट 2006 के तहत सख्त पेनल्टी और कार्रवाई होगी।

होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई और बेकरी चलाने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने-पीने की चीजों, पार्सल और टेकअवे मील (Takeaway Meals) को सील या पैक करने के लिए धातु की पिन (Metallic Pins), स्टेपलर और तारों (Wires) के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का सख्त निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और फूड बिजनेस ऑपरेटरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के तहत कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

FSSAI bans metal pins on food packing

खाने की पैकिंग में बंद होगा मेटल का इस्तेमाल (AI Image)

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

FSSAI के कार्यकारी निदेशक (CS) डॉ. अमित शर्मा द्वारा जारी इस आधिकारिक एडवाइजरी के मुताबिक, प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जहां फूड बिजनेस ऑपरेटर केक तैयार करने और खाने के पैकेट, मिठाई के डिब्बे, केक बॉक्स, स्नैक पाउच और टेकअवे फूड पार्सल को बंद करने के लिए स्टेपलर या मेटल पिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं।

End of Feed