राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दर्ज हुई FIR, जानिए कौन-सी हो सकती है सजा

FIR Filed Against Rahul Gandhi: संसद में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज हो गई है। आइए जानते है कि राहुल के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज हुई है एफआईआर...

FIR Filed Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। संसद में धक्का मुक्की के मामले में बीजेपी सांसदों की शिकायत पर दिल्ली के सांसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। संसद के अंदर दो बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तीन सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर, उन पर संसद में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी के खिलाफ BNS की कई धाराओं में दर्ज हुआ केस

आइए जानते है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उनमें क्या क्या सजा का प्रावधान है...

धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने के लिए जान-बूझकर कोई काम करता है, तो उसे एक साल तक की जेल या 10000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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