इंजीनियर रशीद को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत; 25 से 30 जून तक मिली अंतरिम जमानत

रशीद आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित करने के आरोप है।

जेल में बंद बारामूला के एमपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 25 जून से 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी गई है। हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की बेंच ने राशिद को 18 मई को मिली अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। जिससे कि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकने के लिए दोबारा जमानत पर जा सकें।

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कश्मीर से सांसद इंजीनियर रशीद का बड़ा आरोप (PTI)

रशीद की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों का सामना कर रहे सांसद को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए ताकि वह श्रीनगर में उनके पिता को दफनाए जाने के 40वें दिन होने वाले कुछ अनुष्ठानों में शामिल हो सकें।

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