Voter ID बनवाने के नियम बदले, अब नए आवेदकों को देनी होगी माता-पिता की ये अहम जानकारी, ECI का बड़ा फैसला

Parents SIR Details Voter List: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब सिर्फ पुराने वोटर्स ही नहीं, बल्कि नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले युवाओं को भी अपने माता-पिता की SIR डिटेल्स देनी होंगी।

Parents SIR Details Voter List: यदि आप पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं या घर के किसी युवा का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग (EC) ने मतदाता सूची (Electoral Rolls) में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब नए आवेदकों के लिए भी फॉर्म-6 भरते समय अपने माता-पिता की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।

Parents SIR Details Voter List

वोटर आईडी बनवाने के बदले नियम! (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, यह नियम सिर्फ उन पुराने मतदाताओं पर ही लागू नहीं होता जो पिछली सूचियों में छूट गए थे, बल्कि हर उस नए आवेदक पर लागू होगा जो पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहता है। इस डिक्लेरेशन (घोषणापत्र) को चुनाव आयोग (Chunav Aayog) ने अपने निर्देशों के जरिए अनिवार्य किया है, हालांकि इसके लिए मूल फॉर्म-6 (Voter ID Form 6 online process) में कोई कानूनी संशोधन नहीं किया गया है।

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