सर्वशक्तिमान की तरह कार्य न करें DM- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर जिलाधिकारी के आदेश को किया निलंबित

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बिजनौर डीएम के आदेश को निरंकुश और अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण बताते हुए गोगा नवमी मेले के प्रबंधन पर उनके आदेश को निलंबित कर दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बिजनौर के फेफना गांव में आयोजित होने वाले पारंपरिक गोगा नवमी मेले के प्रबंधन से जुड़े एक मामले में बिजनौर के जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिलाधिकारी निरंकुश होकर या जिले का 'सर्वशक्तिमान' अधिकारी समझकर काम नहीं कर सकते।

कोर्ट ने फैसले में क्या-क्या कहा?

अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी का आदेश प्रथम दृष्टया उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था और यह स्पष्ट रूप से दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का मामला है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को आवश्यक प्रशासनिक अनुमति लेकर बिजनौर जिले की चांदपुर तहसील के फेवना गांव में मेला आयोजित करने की भी अनुमति दी।

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