मथुरा में 'शाही ईदगाह' की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द के इस्तेमाल की मांग हाई कोर्ट ने की खारिज

इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में 'शाही ईदगाह' की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द के इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।मूल वाद के साथ अन्य संबंधित मामलों में आगे की सुनवाई के दौरान 'शाही ईदगाह' की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द के इस्तेमाल के लिए संबंधित स्टेनोग्राफर को निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन ए-44 दाखिल किया गया था।

Sri Krishna Janmabhoomi Mathura

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा

इस आवेदन के पक्ष में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया था। वहीं दूसरी ओर, प्रतिवादियों की तरफ से लिखित आपत्ति दाखिल की गई थी।

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