'2026 की वोटर लिस्ट में नाम होने पर भी क्यों भरना होगा फॉर्म-6', सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछा सवाल, दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

Delhi SIR: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा है।

Delhi SIR: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि जिन मतदाताओं के नाम 2026 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज हैं, उन्हें दोबारा फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है?

Supreme Court ECI

दिल्ली एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो)

फॉर्म-6 का इस्तेमाल मुख्य रूप से पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 43 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के बाद यह सवाल उठा है। इन मतदाताओं को स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया है। पिछली बार हुई सुनवाई में प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इस पर जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से इन शिकायतों की जांच करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नोटिस ऐसे है जैसे कंप्यूटर से बने हो।

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