दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दिल्ली ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। चुनाव कार्यालय के मुताबिक, किसी भी नाम को हटाने से पहले संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज देने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके बाद ही कारणयुक्त और अपील योग्य आदेश के आधार पर फैसला किया जाएगा।
किन मतदाताओं को भेजे गए नोटिस?
दिल्ली के CEO ने बताया कि उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं जो पिछले SIR की मतदाता सूची में अपनी या अपने पूर्वजों की एंट्री से मौजूदा रिकॉर्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जिन मामलों में रिकॉर्ड में logical discrepancy मिली है, उन्हें भी सत्यापन के लिए नोटिस भेजा गया है। बता दें कि दिल्ली में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई थी।
नोटिस मिलने पर क्या करना होगा?
स्पष्टीकरण के मुताबिक, नोटिस पाने वाले मतदाता संबंधित ERO/AERO के पास अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। चुनाव कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों की बताई गई सूची अंतिम नहीं है। ERO/AERO उपलब्ध दस्तावेजों और BLO की रिपोर्ट के आधार पर मामले पर फैसला ले सकते हैं। नोटिस के निपटारे के लिए 29 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। इसके बाद पात्र मतदाताओं के नाम 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं।
27 सितंबर को लगेंगे विशेष कैंप
मतदाताओं की मदद के लिए दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर 27 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक Special Camps आयोजित किए जाएंगे। चुनाव कार्यालय के मुताबिक, इन शिविरों में मतदाता चुनाव संबंधी सेवाओं और सहायता का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स तक चुनावी सेवाएं पहुंचाने के लिए 23 और 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक विशेष कैंप आयोजित किए जाने हैं।ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
जिस पात्र व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वह Form-6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन ऑनलाइन या संबंधित ERO/AERO/BLO के माध्यम से किया जा सकता है। दिल्ली SIR से जुड़े आधिकारिक FAQ में भी ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में Form-6 के जरिए दावा दाखिल करने का प्रावधान बताया गया है।
अतिरिक्त AERO भी तैनात होंगे
नोटिस, दावों और आपत्तियों के मामलों के निपटारे को आसान बनाने के लिए दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त AERO तैनात किए जा रहे हैं। चुनाव कार्यालय का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को शामिल करने के साथ मतदाता सूची में दर्ज रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है।
