Delhi SIR: नोटिस मिलने पर मची रार के बीच आई CEO की सफाई, कहा- नोटिस का मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटना नहीं

दिल्ली के CEO ने बताया कि उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं जो पिछले SIR की मतदाता सूची में अपनी या अपने पूर्वजों की एंट्री से मौजूदा रिकॉर्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जिन मामलों में रिकॉर्ड में logical discrepancy मिली है, उन्हें भी सत्यापन के लिए नोटिस भेजा गया है।

दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दिल्ली ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। चुनाव कार्यालय के मुताबिक, किसी भी नाम को हटाने से पहले संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज देने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके बाद ही कारणयुक्त और अपील योग्य आदेश के आधार पर फैसला किया जाएगा।

SIR
  • दिल्ली में SIR को लेकर आई चुनाव आयोग की सफाई
  • किन मतदाताओं को भेजे गए नोटिस?

    दिल्ली के CEO ने बताया कि उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं जो पिछले SIR की मतदाता सूची में अपनी या अपने पूर्वजों की एंट्री से मौजूदा रिकॉर्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जिन मामलों में रिकॉर्ड में logical discrepancy मिली है, उन्हें भी सत्यापन के लिए नोटिस भेजा गया है। बता दें कि दिल्ली में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई थी।

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