राहुल गांधी के जंतर-मंतर धरने के बीच दिल्ली में नए नियम लागू, 10 दिन पहले मंजूरी जरूरी; ये जगहें पूरी तरह बैन

Delhi Police New Protest Rules: दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शनों और सभाओं को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए अब 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Delhi Police New Protest Rules: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने जंतर मंतर पर धररना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने धरना-प्रदर्शन को लेकर एक नया नियम लागू किया। जिसके तहत किसी भी मुद्दे पर धरना, रैली या विरोध प्रदर्शन करने से पहले अब आयोजकों को पुलिस के कड़े नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने स्पष्ट कर दिया है कि जंतर-मंतर समेत किसी भी तय जगह पर प्रदर्शन या सभा करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत उठाया गया है।

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले 10 दिन की मोहलत जरूरी

नए निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई संगठन या व्यक्ति जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या धरना आयोजित करना चाहता है, तो उसे प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) के समक्ष आवेदन देना होगा। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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