2020 दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद को झटका, अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया था। पुलिस ने अदालत में क्या दलीलें दीं, जानिए।

Umar Khalid Bail Plea Rejected: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया था।

पुलिस ने सोशल मीडिया चैट्स दिखाए

दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने सोशल मीडिया चैट्स के जरिए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद ने 2020 में 23 जगहों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था, जो पहले से तय था। इस विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में दंगा हुआ। उमर खालिद साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों का आरोपी हैं। तब सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे।

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