CBI के 6 अधिकारियों की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट में कथित गलत तथ्य पर शिकायत दर्ज करने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया गया था।

अदालत के सामने कथित तौर पर गलत तथ्य पेश करने के मामले में CBI के छह अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने इस मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस मधु जैन ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड में आरोपों की जांच आगे बढ़ाने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद है। कोर्ट ने माना कि इस मामले में अलग से प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबंधित फाइल नोटिंग, जवाब के अलग-अलग ड्राफ्ट और हस्ताक्षरित जवाब की पहले ही जांच की जा चुकी है।

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दिल्ली हाईकोर्ट

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई अधिकारियों सुशील दीवान, विनीत विनायक, अमित कुमार, रमन त्यागी, प्रेम कुमार गौतम और मोहम्मद आजाद के खिलाफ लिखित शिकायत तैयार की जाए। इसे चार सप्ताह के भीतर तीस हजारी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) की अदालत में भेजने को कहा गया है।

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