देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को मिली जमानत, 2020 से था जेल में बंद, दिल्ली दंगे का भी है आरोपी

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को लगभग साढ़े चार साल बाद जमानत मिली है। वह 2020 से जेल में बंद था और दिल्ली दंगे का भी आरोपी है।

Sharjeel Imam: दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी है। उसने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए गए समय के आधार पर वैधानिक जमानत की मांग की थी। वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है। इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उसकी वैधानिक जमानत की याचिका ठुकरा दी थी।

जमानत के बावजूद जेल से रिहाई नहीं

जमानत के बावजूद शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित षड्यंत्र मामले में शामिल होने के कारण जेल में ही रहेंगे, जिसमें यूएपीए के आरोप भी शामिल हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने शरजील इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। साथ ही बेंच ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

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