दिल्ली जिमखाना क्लब : केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज, सुप्रीम कोर्ट ने 11 सदस्यों को दिखाई हाई कोर्ट की राह

Delhi Gymkhana Club Case: दिल्ली जिमखाना क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ क्लब के 11 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सदस्यों को अपनी याचिका के साथ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है, जहां वे बेदखली की कार्रवाई को चुनौती दे सकेंगे।

Delhi Gymkhana Club Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों को अपनी याचिका के साथ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी। इन सदस्यों ने क्लब की 27.3 एकड़ जमीन को अपने नियंत्रण में लेने के केंद्र सरकार के फैसले और इसके बाद शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई को चुनौती दी है।

Supreme Court of India (Photo: ANI)

दिल्ली हाई कोर्ट जिमखाना क्लब पर केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करे- सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना भी शामिल हैं, के समक्ष सदस्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले की जानकारी रखी। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सदस्यों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कानूनी चुनौती देने का अधिकार क्लब को है, उसके व्यक्तिगत सदस्यों को नहीं।

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