Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और के. कविता से ED की याचिका पर मांगा जवाब

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के. कविता समेत प्रमुख आप नेताओं को निर्देश जारी किया कि वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चुनौती का जवाब दें।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन मामले में अधीनस्थ अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गयी याचिका पर बुधवार को अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता से जवाब मांगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने ईडी की याचिका और मामले में स्थगन की उसकी अर्जी पर सभी 40 आरोपियों को नोटिस जारी किये। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की।

Arvind Kejriwal

केजरीवाल और के. कविता से ED की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, आप नेताओं- मनीष सिसोदिया एवं संजय सिंह तथा कई कारोबारी इस मामले में आरोपियों में शामिल हैं। नवंबर में अधीनस्थ अदालत ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह मामले के आरोपियों को आरोपपत्र और शेष अपुष्ट दस्तावेजों (जिनका उपयोग अभियोजन पक्ष अपने मामले के समर्थन में नहीं कर रहा है) के डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। ईडी के वकील ने (उच्च न्यायालय में) कहा कि अधीनस्थ अदालत ने दस्तावेजों की जांच के चरण में ईडी को आरोपियों को अपुष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन शीर्ष अदालत के निर्देश के मुताबिक इस चरण में अपुष्ट दस्तावेज नहीं बल्कि उनकी सूची उपलब्ध करायी जानी है।

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