जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को अदालत से झटका, कस्टडी पैरोल याचिका खारिज

राशिद के लिए अधिवक्ता ने 27 फरवरी को दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है।

Engineer Rashid: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को सूचीबद्ध किया। 3 मार्च को अदालत ने एनआईए से याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Engineer Rashid

इंजीनियर रशीद

सांसद होने के नाते मांगी राहत

राशिद के लिए अधिवक्ता ने 27 फरवरी को दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। राशिद की नियमित जमानत याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा।

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