हिमाचल के बाद अब राजस्थान...दिल्ली की अदालत ने दिए बीकानेर हाउस कुर्क करने के आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये के मध्यस्थ राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर राजस्थान में नोखा नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का निर्देश दिया है।

Court orders attachment of Bikaner House: हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद अब इसी तरह का मामला बीकानेर हाउस को भी लेकर सामने आया है। दिल्ली की एक अदालत ने एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये के मध्यस्थ राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर राजस्थान में नोखा नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का निर्देश दिया है। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस साल की शुरुआत में नगर पालिका द्वारा दायर अपील खारिज होने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 2020 का मध्यस्थ राशि अंतिम पाया गया है।

Bikaner house

बीकानेर हाउस कुर्क करने के आदेश

बीकानेर हाउस कुर्क करने का आदेश

18 सितंबर को पारित एक आदेश में जज ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने का जिक्र किया था। अदालत ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जजमेंट डेटर (JD) बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपनी संपत्ति का हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहे, अदालत ने डिक्री धारक (DH) की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमत होते हुए जज ने कहा कि यह जेडी की बीकानेर हाउस, नई दिल्ली की अचल संपत्ति के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का उपयुक्त मामला है। '

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