सैफ अली खान को झटका! पैतृक संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' घोषित करने के कदम के खिलाफ याचिका खारिज

अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल स्थित पैतृक संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' घोषित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैफ अली खान को झटका देते हुए उनकी 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' के रूप में चिह्नित करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अभिनेता की लंबे समय से चली आ रही याचिका को खारिज कर दिया है। अभिनेता सैफ अली खान सहित उनकी मां शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से झटका लगा है। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी।

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अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल स्थित पैतृक संपत्ति को लेकर अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने उत्तराधिकार के संबंध में ट्रायल कोर्ट के द्वारा साल 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए निर्देशित किया है कि संपत्ति उत्तराधिकार विवाद की नए सिरे से सुनवाई की जाए, इसके लिए कोर्ट ने 1 साल की मियाद भी तय की है।

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