जुबिन गर्ग केस में अहम फैसला; अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं कीं खारिज

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग ने न्याय पूरा होने तक किसी भी आरोपी को राहत न देने की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित की गई है।

Zubeen Garg Death Case: प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की कथित हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं को नामंजूर कर दिया। सुनवाई के दौरान जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने अदालत से आग्रह किया कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी आरोपी को जमानत न दी जाए। विशेष लोक अभियोजक जियाउल कमर ने जानकारी दी कि कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 फरवरी निर्धारित की है।

Court Rejects Bail Pleas of Three Accused in Singer Zubeen Garg Death Case (Photo: PTI)

सिंगर जुबिन गर्ग मौत मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की (फोटो: PTI)

इन्होंने दिया था जमानत के लिए आवेदन

गौरतलब है कि इस प्रकरण में कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से तीन आरोपियों जुबिन गर्ग के बैंड सदस्य अमृतप्रभा महंत और उनके निजी सुरक्षा कर्मी परेश बैश्य (पीएसओ) तथा नंदेश्वर बोरा ने जमानत के लिए आवेदन किया था। अदालत में मौजूद जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा ने जमानत याचिकाओं के खारिज होने पर संतोष जताते हुए कहा कि वह चाहती हैं कि सभी आरोपियों को उचित सजा मिलने तक किसी को भी राहत न दी जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार अमृतप्रभा महंत पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जबकि दोनों सुरक्षा कर्मियों पर आपराधिक साजिश रचने और सौंपे गए धन या संपत्ति के दुरुपयोग के जरिए आपराधिक विश्वासघात करने के आरोप हैं।

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