Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने आजम को दोषमुक्त मानते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया। 2 अप्रेल 2019 में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला ने आजम के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खान पर 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय पर तत्कालीन डीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगा था।
रामपुर जेल में बंद हैं आजम खान। तस्वीर-PTI
साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी
आजम ने अपने भाषण में ये कथित रूप से कहा था कि 'अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं,यह जिन जिलों में रहे हैं वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है।' इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
फैसले से प्रशंसक हुए खुश
MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम को दोषमुक्त मानते हुए उन्हें बरी कर दिया। अपने आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी किया। बता दें कि दो पैनकार्ड मामले में 7-7 साल की सजा मिलने के बाद अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल में बंद हैं आजम खान। इस मामले में बरी होने के बाद आजम के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
