सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द, 5 सितंबर को नहीं होगा CJP का इंडिया गेट मार्च

Supreme Court News: दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का इंडिया गेट मार्च नहीं होगा। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद इसका वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया है। हालांकि इसमें वो छात्र शामिल नहीं होंगे, जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन राज्यों में भी लागू होगा, जहां नीट प्रदर्शनकारी के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का इंडिया गेट मार्च नहीं होगा। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद इसका वादा किया है।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो- PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ-साथ असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले को खत्म कर दिया। दिल्ली पुलिस सिर्फ 2873 लोगों के खिलाफ FIR जारी रखेगी, ये वैसे लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की थी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है।

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