CJI सूर्यकांत ने NALSAR विवाद पर BCI को लगाई फटकार: 'छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक अनुचित, कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 के स्नातकों के नामांकन पर रोक लगाने के लिए 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' (BCI) को कड़ी फटकार लगाई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने NALSAR यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026 के स्नातकों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के एक्शन वाले फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की मौखिक उल्लेख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि BCI या कोई भी राज्य बार काउंसिल छात्रों या शिक्षकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

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सीजेआई सूर्याकांत (फाइल फोटो- PTI)

"यह पूरी तरह से अनावश्यक था"

इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने पर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि BCI को छात्रों के इस मामले से दूर रहना चाहिए था। CJI सूर्यकांत ने कहा, "यदि छात्रों के पास विरोध प्रदर्शन करने की कोई वजह है... तो BCI का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों ने मुझे एक पत्र लिखा है, जो मेरे और उनके बीच का सीधा संवाद है।"

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