Article 370 : जम्मू-कश्मीर में होंगे विधानसभा चुनाव, CJI चंद्रचूड़ ने EC को दी डेडलाइन

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 11, 2023, 12:07 PM IST

Article 370 Verdict : सीजेआई ने कहा, '30 सितंबर 2024 तक जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए हम चुनाव आयोग को कदम उठाने का निर्देश देते हैं।' लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा लेकिन जम्मू-कश्मीर को जितना जल्दी हो राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।

Article 370 Verdict : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया। फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी नहीं बल्कि अस्थाई प्रावधान था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। साथ ही चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने होंगे।

Verdict On Article 370

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-अनुच्छेद 370 पर सरकार का फैसला सही।

सीजेआई ने कहा, '30 सितंबर 2024 तक जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए हम चुनाव आयोग को कदम उठाने का निर्देश देते हैं।'

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