फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में छोटा राजन को 7 साल की सजा, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला

CBI की विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) को "विजया कदम" के नाम से फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने का दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

कुख्यात गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निखल्जे उर्फ छोटा राजन (Chhota Rajan) को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के दो दशक पुराने मामले में बड़ा झटका लगा है। चेन्नई स्थित CBI की विशेष अदालत ने गुरुवार को छोटा राजन को धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Chhota Rajan

फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में छोटा राजन को 7 साल की सजा

'विजया कदम' के नाम से बनवाया था फर्जी पासपोर्ट

CBI जांच के अनुसार, यह मामला वर्ष 2002 का है जब छोटा राजन ने अपनी असली पहचान छुपाकर "विजया कदम" के नाम से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन को सही ठहराने के लिए उसने स्कूल का फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, और डिमांड ड्राफ्ट समेत कई नकली दस्तावेज जमा किए थे।

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