पत्नी ने पति को कहा- 'काला', 'मोटा', तो क्या यह बनेगा तलाक का आधार? सभी हस्बैंड वाइफ को पढ़ना चाहिए कोर्ट का ये आदेश

Husband Black Fat Remark Divorce: पति का आरोप था कि इस दौरान पत्नी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती थी, उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी और बार-बार अपने मायके चली जाती थी।

Chhattisgarh High Court Divorce Ruling: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में कहा है कि पत्नी द्वारा पति को उसके रंग या शरीर को लेकर कथित तौर पर 'काला' या 'मोटा' कहे जाने मात्र को विवाह-विच्छेद का आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि वैवाहिक क्रूरता और परित्याग जैसे गंभीर आरोपों को केवल लगाए जाने से नहीं, बल्कि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित किया जाना आवश्यक है।

पत्नी ने पति को कहा- 'काला', 'मोटा', तो क्या यह बनेगा तलाक का आधार? सभी हस्बैंड वाइफ को पढ़ना चाहिए कोर्ट का ये आदेश

पत्नी ने पति को कहा- 'काला', 'मोटा', तो क्या यह बनेगा तलाक का आधार? सभी हस्बैंड वाइफ को पढ़ना चाहिए कोर्ट का ये आदेश (istock)

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की युगल पीठ ने पति की ओर से दायर अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय, जांजगीर के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पति की ओर से मांगी गई तलाक की डिक्री को अस्वीकार किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह फैसला 18 सितंबर 2026 को सुनाया।

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