अनुच्छेद 240 के अंदर आएगा चंडीगढ़? सरकार ने कर दिया साफ- शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई बिल नहीं

चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघ शासित क्षेत्रों के लिए सीधे कानून और विनियम बनाने का अधिकार होता है।

चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंदर लाने की खबरों पर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में लाने की योजना नहीं है। चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुगमता और कानूनी स्पष्टता से जुड़ी है और इसका चंडीगढ़ की मौजूदा व्यवस्था या पंजाब एवं हरियाणा से पारंपरिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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चंडीगढ़ संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय की ओर से चंडीगढ़ से संबंधित संविधान संशोधन पर कहा गया- "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा।इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र मे इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है।

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