AMU पर सरकार की दलील-अल्पंसख्यक संस्थान नहीं हो सकता विश्वविद्यालय, फिर SC ने दिया अनुच्छेद 30 का हवाला

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 10, 2024, 11:18 AM IST

Aligarh Muslim University : वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने केंद्र की इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि सरकार एएमयू के इतिहास को नजरंदाज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसे एएमयू में बदला गया।

Aligarh Muslim University : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान होने या नहीं होने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस संस्थान की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के तर्ज पर हुई और इसका एक राष्ट्रीय चरित्र है। इसलिए इसे किसी खास धर्म विशेष का संस्थान नहीं कहा जा सकता।

Aligarh Muslim University

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर एससी में सुनवाई।

सरकार ने अजीज बाशा फैसले का जिक्र किया

सरकार ने अपना पक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता के जरिए अपने लिखित बयान में रखा। उन्होंने इस विवाद को 'राष्ट्रीय हित बनाम एक वर्ग के हित' के रूप में रखा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के अजीज बाशा फैसले का जिक्र किया। सरकार ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि विश्वविद्यालय अपने लिए अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे की मांग नहीं कर सकता।

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