सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: लाइव-स्ट्रीम वीडियो के अनधिकृत उपयोग पर रोक, केंद्र-राज्यों को नोटिस

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति अदालती कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीम वीडियो के उपयोग, संपादन और सोशल मीडिया पर प्रसार पर रोक लगा दी है।

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीम वीडियो और ऑडियो के अनधिकृत उपयोग पर नकेल कसते हुए एक बेहद अहम आदेश जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के महासचिव (Secretary General) और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) की पूर्व अनुमति के बिना लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से किसी भी प्रकार की एक्सट्रैक्शन (कटिंग/क्लिप निकालना), संशोधन, प्रसार, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या री-पोस्ट और अपलोडिंग करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित किया।

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सुप्रीम कोर्ट के लाइव-स्ट्रीम वीडियो के अनधिकृत उपयोग पर रोक (फोटो- PTI)

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