दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी दमघोंटू हो रही हवा, हाईकोर्ट ने घटाया दिवाली पर पटाखे जलाने का समय

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 11, 2023, 08:53 AM IST

Air Pollution: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 6 नवंबर के फैसले को बरकरार रखते हुए कचरा और मलबा ले जाने वाले वाहनों पर रोक जारी रखी है। अब 19 नवंबर के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ियों को अनुमति देने के मुद्दे पर फैसला करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में अब 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।

Air Pollution: दिल्ली में बारिश के बाद वायु प्रदूषण में कमी देखने को मिली थी। हालांकि, एक बार फिर से दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के मुंबई में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। साथ ही दिवाली पर पटाखे जलाने का समय भी घटा दिया है। अब महाराष्ट्र में तीन घंटे की जगह दो ही घंटे पटाखे जलाए जा सकेंगे।

Bombay High Court

बॉम्बे उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में अब 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। जबकि पहले 7 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के जजा डीके उपाध्याय ने वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई को मुंबई ही रहने दीजिए, इसे दिल्ली न बनने दीजिए।

End of Feed