Bombay HC का RTI के तहत जानकारी देने से इंकार, कहा- इससे जजों की जान को होगा खतरा

  • Edited by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Nov 3, 2023, 08:06 PM IST

RTI के तहत दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल में 135 साल पुराने जलाशय के पुनर्निर्माण संबंधित एक मामले में उपयोग करने के लिए जानकारी मांगी थी।

Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट के लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत दक्षिण मुंबई में स्थित अदालत की पुरानी इमारत के संरचनात्मक ऑडिट के बारे में मांगी गई जानकारी देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ऐसे विवरण का खुलासा करने से न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों की जान को खतरा होगा। पर्यावरण से जुड़े मामलों के कार्यकर्ता झोरू बठेना ने पिछले महीने एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य व सौध इमारत के पिछले तीन संरचनात्मक ऑडिट की प्रतियां मांगी थीं।

RTI

सूचना का अधिकार

135 साल पुराने जलाशय के पुनर्निर्माण पर मांगी जानकारी

बठेना ने कहा कि उन्होंने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल में 135 साल पुराने जलाशय के पुनर्निर्माण संबंधित एक मामले में उपयोग करने के लिए जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा, 'बृहन्मुंबई नगर निगम ने दावा किया कि जलाशय मरम्मत की स्थिति में नहीं है और इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। हम हाई कोर्ट की इमारत और बीएमसी के मुख्यालय की इमारत का उदाहरण देना चाहते हैं, जो करीब एक सदी से भी पुरानी हैं और इनकी मरम्मत की गई है न कि इन्हें फिर से बनाया गया।

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