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मानसून सत्र में हिस्सा ले पाएंगे बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद, कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल

पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी। कोर्ट की इस इजाजत के बाद राशिद मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दिया है।

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बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर राशिद। तस्वीर-PTI

Photo : PTI

Engineer Rashid: पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी। कोर्ट की इस इजाजत के बाद राशिद मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दिया है। हालांकि, कोर्ट ने राशिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए इंजीनियर राशिद के द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी। बारामूला के सांसद ने, सांसद के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की थी। राशिद के वकील ने पहले दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत देकर संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत की याचिका का खारिज कर दिया लेकिन, उसकी कस्टडी पैरोल को मंजूरी दे दी।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए याचिका डाली थी। इसी क्रम में अदालत ने इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी।

एनआईए ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि संसद सत्र में शामिल होना किसी सांसद का संवैधानिक अधिकार नहीं है। राशिद पर गंभीर आरोप हैं, और यदि वह संसद में कुछ कहते हैं, तो उसकी गंभीरता क्या होगी? दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि राशिद यदि कोई राजनीतिक बयान देते हैं, तो उससे समस्या हो सकती है और इस तरह के आरोपियों के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा के लिए चुने गए सांसद इंजीनियर राशिद को रिहा करने की मांग की थी। सांसद राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को दो लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

(इनपुट-IANS)

Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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