रामपुर विधानसभा सीट पर अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक, आजम खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Nov 9, 2022, 04:48 PM IST

हेट स्पीच मामले (Hate speech case) दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान (Azam Khan) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसकी सु्नवाई 10 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने फैसला आने तक चुनाव आयोग (Election Commission) को निर्देश दिया कि रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव (Rampur Assembly seat election) की अधिसूचना जारी ना करे।

सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के सत्र न्यायालय को 10 नवंबर को नफरत भरे भाषण मामले (hate speech case) में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली आजम खान (Azam Khan) की अर्जी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट (यूपी में) के चुनाव (Rampur Assembly seat election) कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जो कि सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक के आवेदन के परिणाम पर निर्भर करता है।

Azam Khan

सपा नेता आजम खान

गौर हो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी संसद और विधानसभा से सदस्यता कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के दिन से रद्द हो जाता है।

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