सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED की कार्रवाई, 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी करीब 7.44 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत उठाया गया है।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों के 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस एक्शन की जानकारी देते हुए कहा कि पीएमएलए मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

Satyendar Jain aap

आप नेता सत्येंद्र जैन (फोटो- AAP)

किस मामले में हुई कुर्की

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है। यह जांच जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के एक कथित मामले और आय से अधिक संपत्ति रखने के एक अलग मामले से संबंधित है। धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी और आरोपपत्र से उत्पन्न हुआ है।

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