हाईकोर्ट के आदेश के बाद आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, उम्रकैद की सजा कायम

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत के आदेश के बाद आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया।

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद आसाराम बापू (Asaram Bapu) ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि वह अस्पताल से सीधे जेल पहुंचे। हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत के आदेश के बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जोधपुर पीठ में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने की।

Asaram Case

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद बरकरार (फाइल फोटो)

अदालत ने आसाराम और अन्य आरोपियों की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में राहत दी, लेकिन मुख्य मामले में सजा कायम रखी। अदालत ने गैंगरेप और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं से आसाराम को बरी कर दिया, लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उनकी उम्रकैद की सजा को सही माना। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) के तहत दी गई सजा को बरकरार रखा। इसके अलावा गलत तरीके से बंधक बनाना, मानव तस्करी, धमकी देना, महिला की मर्यादा भंग करना और यौन उत्पीड़न जैसी कई धाराओं में भी दोषसिद्धि कायम रखी गई।

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