Arvind Kejriwal Plea Rejected: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की मेडिकल वाली याचिका कोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट की चिकित्सा परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की मांग की थी।
केजरीवाल की याचिका कोर्ट में खारिज
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कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने केजरीवाल की चिकित्सकीय जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। बोर्ड यह तय करेगा कि केजरीवाल के शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। साथ ही बोर्ड उनके स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगा।
10 प्वाइंट में जानिए कोर्ट ने क्या कहा
- तिहाड़ जेल में केजरीवाल को घर से दिए जा रहे खाने की लिस्ट से यह साफ है कि उन्हें उनके डॉक्टर के दिए गए परामर्श से अलग खाना दिया जा रहा था।
- अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर द्वारा बनाई गई चार्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि वह आलू, अरबी या फिर आम खा सकते हैं.. लेकिन फिर भी घर से बने हुए खाने में उन्हें यह सब दिया गया।
- कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील की इस दलील को भी जानकारी दिया है कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद या ब्राउन राइस से कम होता है. क्योंकि अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने खुद उन्हें खाने में आम खाने की सलाह नहीं दी थी।
- अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि यह समझ से बाहर है कि डॉक्टर की बनाई हुई डाइट चार्ट से अलग उनके परिवार की तरफ से जेल में खाना क्यों भेजा जा रहा था? इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल जवाब में यह कहा गया है कि दरअसल उन्हें आलू- पूरी और हलवा उन्हें प्रसाद के तौर पर भेजा गया था।
- अरविंद केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट हर 15 दिन पर जेल प्रशासन द्वारा कोर्ट को दी जाएगी।
- अरविंद केजरीवाल को उनके घर का बना हुआ खाना मिलता रहेगा हालांकि खाना डाइट चार्ट के मुताबिक ही होना चाहिए।
- इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को दी जाए या नहीं इस पर फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा।
- अरविंद केजरीवाल की डाइट भी यही मेडिकल बोर्ड तय करेगा।
- अरविंद केजरीवाल किस तरह का व्यायाम करेंगे यह भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा।
- AIIMS के Director मेडिकल बोर्ड बनाएंगे जिसमें Senior Endocrinologist/Diabatalogist होंगे
जमानत की मांग भी हुई खारिज
इससे पहले दिन में, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया है।
