सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED मामले में मिली अंतरिम जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाया।

Arvind Kejriwal Gets Interim Bail: दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी गिरफ्तारी मामले में शीर्ष अदालत ने आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। उधर, सीबीआई केस में दिल्ली की राउज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। यानी केजरीवाल ईडी केस में जमानत मिलने के बावजूद वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।

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