पेपर लीक कानून के नियम हो गए जारी, मोदी सरकार के इस कदम से छात्रों का संवर जाएगा भविष्य! जानें हर प्रावधान

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए पांच साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • हाल के दिनों में कई परीक्षाओं का हो चुका है पेपर लीक
  • नीट पेपर लीक विवाद से सवालों के घेरे में है मोदी सरकार
  • नीट विवाद के बाद कई परीक्षाएं हो चुकी हैं कैंसिल

मोदी सरकार ने नए पेपर लीक कानून के नियमों का जारी कर दिया है। इस कानून के आने के बाद से पेपर लीक करने वालों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे छात्रों का भविष्य खराब होने से बच जाएगा। हाल के दिनों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसके कारण मोदी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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