2015 के चर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में CBI की बड़ी कार्रवाई, दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली स्थित सीबीआई अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ह मामला 13 अप्रैल 2015 को नोएडा में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या से जुड़ा है।

Ankit Chauhan Case Verdict: नई दिल्ली स्थित CBI अदालत ने आज, सोमवार को अंकित चौहान की हत्या से संबंधित मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। CBI कोर्ट ने आरोपी शशांक जादौन और मनोज कुमार को क्रमश: आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला (सांकेतिक तस्वीर | PTI)

20 सितंबर को ठहराए गए थे दोषी

अंकित चौहान हत्याकांड में कोर्ट ने 20 सितंबर को आरोपियों को दोषी ठहराया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या मामले की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी थी और CBI ने 14 जून, 2016 को मामला दर्ज किया था। CBI ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 76 में 13 अप्रैल, 2015 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की उनकी फॉर्च्यूनर कार में अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच के बाद, CBI ने अपराध का पर्दाफाश किया और दोनों आरोपी शशांक जादौन और मनोज कुमार को 2017 को गिरफ्तार किया।

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