Amit Shah launches new OCI portal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अपडेट ‘यूजर इंटरफेस’ के साथ नए ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ पोर्टल की सोमवार को शुरूआत की। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (PIO) को ओसीआई के रूप में पंजीकरण का प्रावधान है जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिकता पाने के पात्र थे या उनके वंशज हैं।
नवीनीकृत ओसीआई पोर्टल लॉन्च
शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज, भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नवीनीकृत ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया। नयी विशेषताओं में बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोग को आसान बनाना शामिल है। ओसीआई कार्डधारक योजना की शुरूआत 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से की गई थी।
भारतीय मूल के पंजीकरण में आसानी
इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है, बशर्ते वे 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, या उस तारीख को नागरिक बनने के पात्र हों। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं, उनके माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं।
अधिकारियों ने बताया कि संशोधित प्लेटफॉर्म मौजूदा कमियों को दूर करता है और इसे विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए अधिक यूजर-फ्रेंडली, कुशल और निर्बाध इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के उन लोगों को जारी किया जाता है जिन्होंने दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त की है, जिससे उन्हें भारत में आजीवन वीज़ा-मुक्त यात्रा और कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक स्तर पर ओसीआई धारकों की बढ़ती संख्या के साथ बेहतर डिजिटल सेवाओं और अधिक उत्तरदायी प्रणालियों की मांग बढ़ी है।
